बिल के लिए नहीं देना होगा दुकानदार को मोबाइल नंबर, सरकार ने सुनाया फरमान

बिल के लिए नहीं देना होगा दुकानदार को मोबाइल नंबर, सरकार ने सुनाया फरमान

क्या बिल के लिए आपसे भी दुकानदार मोबाइल नंबर मांगता है तो बता दें कि अब सरकार ने ग्राहकों से मिली शिकायतों के बाद एक्शन लेते हुए एडवाइजरी जारी की है.

अक्सर आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी तो ऐसा जरूर हुआ होगा जब दुकानदार ने आपको भी भुगतान करने के बाद बिल के लिए आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा होगा. लेकिन बता दें कि उपभोक्ता मंत्रालय यानी Consumer Affairs Ministry ने इसी प्रेक्टिस को खत्म करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है.

बता दें कि अब केवल ग्राहकों की मर्जी होगी कि वह दुकानदार के साथ अपना मोबाइल नंबर शेयर करना चाहते हैं या फिर नहीं. कुल मिलाकर अब दुकानदार सर्विस नहीं देने के नाम पर ग्राहकों पर दबाव नहीं बना पाएगा.

उपभोक्ता मामलों के सचिव Rohit Kumar Singh ने बताया कि ग्राहकों से कई शिकायतें मिलने के बाद केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है. उन्होंने बताया कि कई ग्राहकों की तो ये भी शिकायत देखने को मिली कि मोबाइल नंबर शेयर ना करने पर रिटेलर्स ग्राहकों को सर्विस देने से ही मना कर देते हैं.

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ग्राहकों का कहना था कि रिटेलर या फिर कह लीजिए दुकानदार उन्हें कहते हैं कि अगर वह कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर नहीं करेंगे तो वह बिल जेनरेट नहीं कर सकते हैं.

बता दें कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये एक गलत प्रेक्टिस है, रोहित कुमार सिंह का कहना है कि दुकानदार तब तक ग्राहक से मोबाइल नंबर नहीं ले सकते हैं जब तक इसमें ग्राहक की मर्जी शामिल ना हो. उपभोक्ताओं के हित में इस मुद्दे को हल करने के लिए रिटेल इंडस्ट्री और CII, FICCI और ASSOCHAM जैसी संस्थाओं को एडवाइजरी जारी की गई है.

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अनचाहे कॉल्स और मैसेज पर लगेगी लगाम

शॉपिंग के बाद बिल के लिए ग्राहक से मोबाइल नंबर मांगने पर दुकानदार के डेटाबेस में ग्राहक का नंबर फीड हो जाता है, जिस वजह से आने वाले समय में ग्राहकों को ऑफर्स आदि के लिए फिर कॉल्स और मैसेज आने लगते हैं. इन कॉल्स और मैसेज से कई बार ग्राहकों को काफी गुस्सा भी आता है, इसी प्रेक्टिस को रोकने के लिए अब सरकार ने एडवाइजरी को जारी किया है.