MP: जहां शराब की दुकान, वो है पीएम आवास योजना वाला मकान… आबकारी विभाग का ऐसा कारनामा

MP: जहां शराब की दुकान, वो है पीएम आवास योजना वाला मकान… आबकारी विभाग का ऐसा कारनामा

आबकारी विभाग ने पीएम आवास योजना वाले घर में शराब की दुकान खोलने की अनुमति दे दी. आबकारी विभाग की ये लापरवाही हैरान करने वाली है. शराब की दुकान हाईवे से 100 मीटर से कम की दूरी पर बनाई गई है. यह भी सरकारी नियमों के खिलाफ है.

मध्य प्रदेश के रायसेन में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. सरकारी नियमों को नजरअंदाज करते हुए शराब की दुकान खुलवाई गई है. जिला मुख्यालय से सागर जाने वाले मुख्य मार्ग पर ही आबकारी विभाग ने सारे नियमों को दरकिनार करते हुए सोम कंपनी की शराब दुकान खुलवा दी. इतना ही नहीं बल्कि जिस भवन में वह शराब की दुकान खुलवाई है. वह एक पीएम आवास के तहत बनवाया गया घर है. पहले शराब नीतियों की अनदेखी उसके बाद शराब की दुकान भी सरकारी आवास में ही इसकी दुकान खुलवा दी. पीएम आवास के तहत बनवाए कमरे में शराब की दुकान होना गैर कानूनी है.

सड़क सुरक्षा नीति में शराब दुकानों के लाइसेंस हाईवे से 100 मीटर दूर ही देने का प्रावधान है, जहां सौ मीटर के दायरे में शराब की दुकानें हैं, उन्हें हटाने का प्रावधान है. वहीं हाईवे के आस-पास कितना स्थान खाली रखा जाए, ये लोक निर्माण विभाग तय करता है. वाणिज्यिक या आवासीय गतिविधियां कहां से शुरू होगी, यह भी नए सिरे से निर्धारित किया जाता है. इन सभी नियमों के बाद भी जिला आबकारी विभाग ने सागर जाने वाले मुख्य मार्ग पर ही शराब दुकान खोलने की अनुमति दे दी.

पीएम आवास के तहत बनवाए कमरे में खुलवाई शराब की दुकान

वहीं दूसरी ओर जिस भवन में सोम कंपनी की यह शराब की दुकान चलाई जा रही, वह भवन पीएम आवास योजना के अंतर्गत बना है. और यह दुकान ग्राम पंचायत पठारी में आती है, अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इस प्रकार नियमों को ताक में रखकर मुख्य मार्ग पर वह भी एक प्रधानमंत्री आवास में ही शराब दुकान का संचालन आबकारी विभाग पर बड़े सवाल खड़े करता है. इस पर अब कार्रवाही किया जाना है.

इस तरह से सरकारी नियमों की अनदेखी एक बड़ी लापरवाही है. आबकारी विभाग की ओर से की गई ये लापरवाही अब सबके सामने है. सरकारी नियमों को सरकारी विभाग के कर्मचारियों की तरफ से अनदेखा करना अपने आप में हैरान करने वाला है.

रिपोर्ट- दीपक कांकर/ रायसेन