1 महीने पहले महिला की मौत, अब प्रशासन ने कब्र से निकलवाई लाश; आखिर ऐसा क्यों हुआ?

1 महीने पहले महिला की मौत, अब प्रशासन ने कब्र से निकलवाई लाश; आखिर ऐसा क्यों हुआ?

घरवालों ने बड़े ही अरमान से बेटी की शादी कराई थी. शादी के बाद बेटी का हाल देखकर वो भी हमेशा परेशान रहा करते थे. एक दिन सूचना आई कि उनकी बेटी की मौत हो गई है, बेटी को दफन भी कर दिया गया, लेकिन अब कोर्ट ने इस मामले में आदेश जारी किया है.

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के खरूआंव गांव में शुक्रवार को कोर्ट के आदेश पर पुलिस, नायब तहसीलदार और फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में एक महीने बाद कब्र से मुस्लिम महिला का शव निकाला गया. इसके बाद महिला के शव को पोस्मार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेजा दिया गया है. घरवालों ने महिला के पति पर तीसरी बार शादी करने का आरोप लगाया है. महिला के घरवालों का आरोप है कि उनकी बेटी की मौत सामान्य तरीके से नहीं हुई है. उनका आरोप है कि महिला की मौत जहर खाने से हुई है. कोर्ट ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद महिला के घरवालों में न्याय की उम्मीद जगी है.

नायब तहसीलदार राजेश कुमार यादव रसड़ा ने बताया कि खरवा गांव में बेटी की मौत के बाद मां ने मुकदमा रजिस्टर कराया था, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की हत्या की गई है. इस मुकदमे में कोर्ट का आदेश आने के बाद बर्थडे को कब्र से निकाल लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया गया है और आगे की कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी.

पति ने कर ली थी तीसरी शादी

महिला के घरवालों का आरोप है कि मृतका के पति ने तीसरी शादी कर ली थी, जिससे दोनों के बीच आए दिन झगड़े हुआ करते थे. उनकी बेटी खुश नहीं थी और अचानक एक दिन खबर आई कि उसकी मौत हो गई है. बेटी की मौत प्राकृतिक नहीं है, इसलिए उन्होंने कोर्ट में जाकर न्याय की गुहार लगाई. सीओ मोहम्मद फहीम कुरैशी ने बताया कि गाजीपुर जिले के रेवतीपुर गांव की रहने वाली अफसाना की मां ने नगरा में दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि उसकी बेटी की शादी 2 जुलाई 2011 को खरुआव गांव के खुर्शीद आलम के साथ हुई थी. सीओ ने बताया कि इस सम्बन्ध में नगरा थाना में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में खुर्शीद आलम के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है.