नागपुर हिंसा के आरोपी फहीम और यूसुफ को बड़ी राहत, घर तोड़ने पर कोर्ट ने लगाई रोक

नागपुर हिंसा मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने मुख्य आरोपी फहीम खान और यूसुफ शेख सहित याचिकाकर्ता की संपत्तियों को गिराने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने संपत्ति मालिकों को सुनवाई के बिना ही तोड़फोड़ किए जाने पर चिंता जताई है. फहीम खान की संपत्ति कोर्ट के आदेश से पहले ही ढहा दी गई थी. कोर्ट ने सरकार और नगर निगम को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
महाराष्ट्र के नागपुर हिंसा मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने मुख्य आरोपी फहीम खान और यूसुफ शेख को बड़ी राहत दी है. साथ ही प्रशासन को मनमानी के लिए फटकार लगाई है. फहीम खान और यूसुफ शेख को राहत देते हुए कोर्ट नेउनकी संपत्तियों को गिराने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने संपत्ति के मालिकों की सुनवाई न होने पर चिंता जताई.
फहीम खान की संपत्ति को सोमवार दोपहर हाई कोर्ट के आदेश पारित होने से पहले ही ध्वस्त कर दिया गया था. कोर्ट ने सरकार और नगर निगम अधिकारियों को जवाब देने का निर्देश दिया है और मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को तय की है.
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