रुद्राक्ष की माला पहनकर क्या मैं यह काम करूंगा? RG Kar कांड में दोषी करार देने पर बोला संजय रॉय, जानें कोर्ट रूम में क्या-क्या हुआ

रुद्राक्ष की माला पहनकर क्या मैं यह काम करूंगा? RG Kar कांड में दोषी करार देने पर बोला संजय रॉय, जानें कोर्ट रूम में क्या-क्या हुआ

Kolkata Rape Murder Case Verdict: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्टिपल में लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में सियालदह कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया. कोर्ट सोमवार को सजा का ऐलान करेगा. कोर्ट में जज का फैसला सुनकर आरोपी संजय रॉय चिल्लाने लगा और खुद को बेकसूर बताया. आइए, जानते हैं कि शनिवार को कोर्ट रूम में क्या-क्या हुआ?

कोलकाता के आरजी कर रेप-मर्डर मामले में सियालदह कोर्ट ने सिविक वॉलेंटियर संजय रॉय को दोषी करार दिया. शनिवार को दोपहर 2:30 बजे सियालदह कोर्ट में जज अनिर्बान दास ने साफ कहा कि सामने आए सबूतों के आधार पर संजय रॉय दोषी है. कोर्ट नेफैसला 12 मिनट में सुना दिया. संजय रॉय को यह भी बताया गया कि उसकी अधिकतम सजा मृत्युदंड हो सकती है. सोमवार फैसले सजा का ऐलान किया जाएगा.

फैसला सुनते ही संजय रॉय कोर्ट में चिल्लाने लगा. उसने न्यायाधीश से कहा कि वह निर्दोष है. उसे फंसाया जा रहा है. संजय रॉय ने अदालत कक्ष में अपने गले में पड़ी रुद्राक्ष माला का भी जिक्र किया. संजय रॉय ने कहा, “मुझे फंसाया जा रहा है, क्या रुद्राक्ष माला पहनकर मैं यह काम करूंगा?”

आइए, जानें आज कोर्ट रूम में क्या-क्या हुआ?

जज: क्या आरोपी के लिए कोई है?

फिर संजय को लाया गया. अदालत कक्ष में इतनी भीड़ थी कि संजय रॉय को अंदर जाने में कठिनाई हुई. न्यायाधीश ने सभी से धीरे-धीरे बोलने का अनुरोध किया. यहां आरोपी की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है.

जज: क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई स्थगन आदेश है?

संजय के वकील: कोई सूची नहीं.

तभी संजय कोर्ट रूम प्रवेश करता है.

जज: आपके खिलाफ आरोप यह है कि आप सुबह-सुबह अस्पताल में घुसे और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर पर हमला किया. उसका गला पकड़ लिया और उसका चेहरा ढक दिया. उसके विरुद्ध यौन अपराध किया गया है. इसके कारण उसकी मृत्यु हो गई. धारा 64 और 103 आरोप-पत्र हैं. इससे साबित होता है कि आप आरोपी हैं.

जज: आरोपपत्र में आप पर भारतीय दंड संहिता की धारा 64, 66, 103(1) के तहत आरोप लगाए गए हैं. इस धारा के तहत आरोप तय कर दिए गए हैं. जिन गवाहों से पूछताछ की गई है और सीबीआई के वकील जो दस्तावेज और जानकारी लेकर आए हैं, वे आपके अपराध को साबित करते हैं. आप दोषी पाये गये हैं.

जज: जिस तरह से आपने उसका गला घोंटकर हत्या की है, उसके लिए उसे आजीवन कारावास या मृत्युदंड भी हो सकता है. मैं सोमवार को आपसे और आपके वकील से बात करूंगा.

संजय: मुझे फंसाया जा रहा है. मेरे गले में रुद्राक्ष की माला थी. लड़ाई में यह टूट सकता है. यह क्यों नहीं मिला?

जज: मैं जो सोचता हूं, उसमें आप दोषी हैं. मैं इसे सोमवार को भी सुनूंगा.

संजय: मैं गरीब हूं. मैने ऐसा नहीं किया. जिन्होंने यह किया उन्हें पकड़ो. मीडिया ने भी यही कहा. यह बात भी आपने पुलिस की तरफ देखते हुए कही थी. तो फिर तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हैं?

इसके बाद भी संजय कोर्ट रूम में हाथ जोड़कर ‘सर’ और ‘सर’ चिल्लाता रहा. इसके बाद संजय को जबरन कोर्ट से बाहर ले जाया गया.

फैसला सुनकर रो पड़े पीड़िता के माता-पिता

जज का फैसला सुनकर पीड़िता के पिता और मां रो पड़े. उन्होंने न्यायाधीश से कहा, “हमने आप पर जो भरोसा जताया था, आपने उसका पूरा सम्मान किया है.” “मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ.” न्यायाधीश ने कहा कि उनकी सुनवाई सोमवार को होगी.

गौरतलब है कि संजय रॉय को कोलकाता पुलिस ने 9 अगस्त को आरजी कर के सेमिनार हॉल से डॉक्टर का शव बरामद होने के अगले दिन गिरफ्तार किया था. इसके बाद जब सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में ली तो संजय रॉय को उन्हें सौंप दिया गया. जांच के बाद सीबीआई द्वारा अदालत में पेश आरोपपत्र में संजय को एकमात्र आरोपी बताया गया.

घटना वाले दिन संजय रॉय को आरजी कर अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था. पुलिस ने बताया कि जब वह सेमिनार हॉल में दाखिल हुआ तो उसके गले में एक ब्लूटूथ हेडफोन लटका हुआ मिला, लेकिन जब वह आधे घंटे बाद वहां से बाहर आया तो हेडफोन उसके गले में नहीं थे. पुलिस ने यह भी बताया कि घटनास्थल से फटे हुए हेडफोन बरामद कर लिए गए हैं.

इनपुट-टीवी 9 बांग्ला