बेटी की सगाई में मेहमानों को परोसा था बीफ, अब रासुका में तीन महीने की जेल

बेटी की सगाई में मेहमानों को परोसा था बीफ, अब रासुका में तीन महीने की जेल

उज्जैन न्यूज: बेटी की सगाई में मेहमानों को बीफ परोसने के मामले में उज्जैन जिला कलेक्टर ने आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाया है. इसी के साथ जिले कलेक्टर ने चार आरोपियों को तीन महीने के लिए जेल में रखने के आदेश दिए हैं.

उज्जैन: मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की सगाई में मेहमानों को गोमांस परोसा था. मामला संज्ञान में आने के बाद उज्जैन जिला कलेक्टर ने जांच कराई और मामले की पुष्टि होने के बाद आरोपी के खिलाफ रासुका की कार्रवाई शुरू की है. इसी के साथ जिला कलेक्टर ने आरोपी को तीन महीने के लिए जेल भेजने का आदेश दिया था. यह मामला उज्जैन में उन्हेल के करनावद गांव का है. मामल प्रकाश में आने के बाद से जिले में सक्रिय हिंदू संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे.

जानकारी के मुताबिक करनावद गांव में में 17 फरवरी 2023 को गाय की खाल व हड्डियों के अवशेष मिले थे. मामले की जानकारी होने पर हिंदू संगठनों ने पड़ताल कराई. इसमें पता चला कि सगाई में आए मेहमानों के सत्कार के लिए गोवध किया गया है. हिंदू संगठनों की शिकायत पर ही पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गोवध अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम समेत अन्य धाराओं में गिरफ्तार किया था. इस मामले में अब उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने इनमें से चार आरोपियों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की है.इनके नाम उन्हेल निवासी कालू पठान पिता शौकत पठान, आमीर पिता राजा खां, आजाद शाह पिता इशहाक शाह व शाकिर पिता इलियास बताया गया है.

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तीन महीने के लिए जेल भेजा

जिला कलेक्टर इन आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 की धारा-3 की उप धारा-2 के तहत कार्रवाई की है. इस कानून के तहत जिला कलेक्टर ने इसे जघन्य अपराध करार दिया है. उन्होंने इस तरह की घटनाओं की पुनर्रावृति रोकने के लिए चारो आरोपियों को आगामी तीन महीने तक जेल रखने के आदेश दिए हैं. कहा कि इस मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी रहेगी.

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यह है मामला

पुलिस के मुताबिक करनावद गांव के लोगों को पास के जंगल में 17 फरवरी को गोवंश के अवशेष मिले थे. यह अवशेष किसी जानवर के खाने के नहीं, बल्कि गोवध के बाद फेंके गए थे. इसमें गाय की खाल व पूंछ के अलावा हड्डियां शामिल थी. सूचना मिलने पर हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और केस दर्ज किया. मामले की जांच के दौरान पता चला कि उन्हेल निवासी कालू पठान की बेटी की सगाई का कार्यक्रम के लिए गोवध किया गया था.

मेहमानों के लिए पकाया था गोमांस

इस कार्यक्रम में गोमांस पकाकर मेहमानों को सौंपा गया था. पुलिस ने तत्काल आरोपी के घर पहुंच कर पकाई गई सामग्री का सैंपल लिया और जांच कराई तो गोमांस की पुष्टि हो गई. इसके बाद पुलिस ने आरोपियों आजाद पिता ईशाक शाह निवासी करनावद रोड, शाकिर पिता इलियाज खान, अमीर उर्फ बब्बा पिता राजा खान को गिरफ्तार किया . पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किए थे.