दिल्ली: खड़ी कार की गेट से टकराया बाइक सवार, 9 साल बाद पीड़ित को मिलेंगे 1 करोड़
खड़ी गाड़ी से एक्सिडेंट के एक मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने घायल व्यक्ति को एक करोड़ का मुआवजा देने को कहा है. इसके लिए हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी और कार चालक को निर्देश दिए हैं. नौ साल पहले दिल्ली में हुए इस हादसे के बाद से ही घायल व्यक्ति 100 फीसदी दिव्यांग हो गया और अब तक अचेत हालत में है.
गाड़ी चलाते समय ही नहीं, खड़ी करते समय भी सावधानी जरूरी है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नौ साल पहले एक कार के चालक ने गाड़ी खड़ी करने और उसका गेट खोलने में लापरवाही बरती थी. इसके लिए उसे भारी खामियाजा भुगतना पड़ा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कार चालक पर एक करोड़ 8 लाख का जुर्माना लगाया है. उस समय कार के गेट से टकराकर एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ था. अब कार चालक और बीमा कंंपनी से यह राशि वसूल कर इस हादसे में 100 फीसदी दिव्यांग हो चुके बाइक सवार के परिजनों को मिलेगी.
यह घटना 30 मार्च 2015 को दिल्ली में पश्चिम विहार का है. इस घटना में एक कार चालक ने सड़क के किनारे गाड़ी रोकी और जैसे ही गेट खोला, पीछे से आया एक बाइक सवार गेट से टकरा गया. इस हादसे में 58 वर्षीय बाइक सवार 100 फीसदी दिव्यांग हो गया. उसी समय से वह बिस्तर पर हैं. उस समय दिल्ली पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. इसी मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की लोकल कोर्ट ने कार चालक पर 46 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए यह पूरी राशि नौ फीसदी ब्याज के साथ पीड़ित को देने को कहा था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए आदेश
इसके बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा. फिर हाईकोर्ट के आदेश पर मामले की जांच हुई और अब दिल्ली हाईकोर्ट ने कार चालक और बीमा कंपनी के लिए आदेश जारी करते हुए पीड़ित को एक करोड़ आठ लाख रुपये का मुआवजा देने को कहा है. इसमें ब्याज की राशि शामिल है. हाईकोर्ट में पीड़ित का पक्ष रखते हुए वकील उपेंद्र सिंह ने मेडिकल बिल पेश करते हुए बताया कि इस घटना के दिन से ही पीड़ित अचेत हैं और उन्हें बिस्तर पर लेटे हुए आज नौ साल हो गए. उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया था कि इस मामले को साधारण लापरवाही मानना किसी हाल में उचित नहीं है. इस एक घटना की वजह से एक आदमी जिंदा लाश बनकर रह गया है.