RG Kar पर कोलकाता पुलिस का बड़ा फैसला, इन जगहों पर आज से 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे इकट्ठा

RG Kar पर कोलकाता पुलिस का बड़ा फैसला, इन जगहों पर आज से 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे इकट्ठा

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पहले CRPC की 144) के अनुसार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने एक अधिसूचना जारी की है कि 18 से 24 तारीख तक आरजी कर मेडिकल कॉलेज से सटे कई स्थानों पर पांच से अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या पर पूरा देश सड़क पर है. हाल ही में पूरे पश्चिम बंगाल में महिलाएं को सड़क पर उतरीं. इसके अलावा स्कूली छात्रों से लेकर वकील, फिल्मी हस्तियां और यहां तक कि सेक्स वर्कर भी सड़क पर उतर आई हैं. वहीं राजनीतिक दल भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं. वहीं इस मामले पर कोलकाता पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने 18 से 24 तारीख तक आरजी कर अस्पताल से सटे किसी भी स्थान पर पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी.

दरअसल 14 अगस्त की रात को करीब 40 लोगों ने आरजी कर अस्पताल में घुसकर इमरजेंसी विभाग, नर्सिंग यूनिट और मेडिकल स्टोर में तोड़फोड़ की. भीड़ ने सरकारी अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए और उस मंच पर भी तोड़फोड़ की, जहां जूनियर डॉक्टर एक महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और अपने कार्यस्थल पर सुरक्षा की मांग कर रहे थे.

पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल

इसके बाद आंदोलन के दूसरे चरण का आह्वान किया गया है. रात में एक बार फिर महिलाओं ने सड़क पर उतरकर कमान संभालने का फैसला किया है. ऐसे में आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस की इस कार्रवाई पर कई सवाल उठते हैं.

इन जगहों पर लगी पाबंदी

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अनुसार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने एक अधिसूचना जारी की है कि 18 से 24 तारीख तक आरजी कर से सटे कई स्थानों पर पांच से अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. बेलगछिया रोड, जेके मित्रा क्रॉसिंग रोड, श्यामपुकुर पांच मथार मोड़, बेलगछिया मोड़ के नॉर्थन फुटपाथ से मथार मोड़, श्यामबाजार 5 के जेके मित्रा रोड तक पांच से अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

सभा या जुलूस के लिए भी अधिसूचना जारी

इतना ही नहीं, एक अधिसूचना जारी कर कहा गया कि लाठी-डंडे या किसी हथियार के साथ सभा या जुलूस नहीं निकाला जा सकता. यहां तक कि अधिसूचना में कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता जिससे शांति भंग हो.