क्या यौन शोषण मामले में बृजभूषण सिंह को मिलेगी राहत? कोर्ट में दीं ये दलीलें

क्या यौन शोषण मामले में बृजभूषण सिंह को मिलेगी राहत? कोर्ट में दीं ये दलीलें

महिला खिलाड़ियों के साथ कथित यौन शोषण के मामले में बृजभूषण सिंह की दलीलों का दिल्ली पुलिस ने विरोध किया. कोर्ट मामले में अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को करेगी. बृजभूषण के वकील ने कहा कि शिकायत करने वाली हर महिला पहलवान के पीछे कोई निजी वजह है. शिकायतकर्ताओं ने मामले में काफी देर से शिकायत दर्ज कराई.

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में महिला खिलाड़ियों के साथ कथित यौन शोषण के मामले में सुनवाई के दौरान भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के वकील राजीव मोहन ने मामले में आरोप तय करने पर दलील देते हुए कहा कि ओवर साइट कमेटी को पहली नजर में इस मामले में यौन शोषण का कोई आरोप नहीं मिला.

राजीव मोहन ने दलील दी कि यही वजह रही कि कमेटी की तरफ से न तो कोई शिकायत की गई और न ही पुलिस में शिकायत के लिए कोई सुझाव ही दिया. बृजभूषण की दलील का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि अगर ओवर साइट कमेटी ने पुलिस में शिकायत का सुझाव नहीं दिया तो यह नहीं कहा जा सकता कि कमेटी ने उन्हें बरी कर दिया.

दिल्ली पुलिस की दलील पर बृजभूषण की तरफ से कहा गया कि नियम के मुताबिक, ओवर साइट कमेटी का अगर कोई निष्कर्ष होता है तो उसे सात दिन के अंदर पुलिस में शिकायत करनी होती है और अगर कमेटी ऐसा नहीं करती तो इसका मतलब यह है कि कमेटी ने यह माना है कि यौन शोषण नहीं हुआ है.

शिकायतकर्ताओं ने मामले में काफी देर से शिकायत दर्ज कराई

बृजभूषण के वकील ने कहा इंटरनल कंप्लेन कमेटी ने यौन शोषण के आरोपों को लेकर टिप्पणी नहीं की और न ही ओवर साइट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में उनके ऊपर कोई आरोप लगाया. उनका कहना है कि कोर्ट को आरोप तय करते समय शिकायतकर्ता की मंशा को भी देखना चाहिए. शिकायत करने वाली हर महिला पहलवान के पीछे कोई निजी वजह है. उनकी शिकायत का समर्थन उनके परिजनों के अलावा वहां मौजूद किसी खिलाड़ी या कोच ने नहीं किया.

बृजभूषण के वकील ने कहा कि शिकायतकर्ताओं ने मामले में काफी देर से शिकायत दर्ज कराई. और तो और शिकायतकर्ता ने ओवर साइट कमेटी के सामने 2016 की घटना की जगह टोक्यो में बताई, जबकि FIR में मंगोलिया और अपने हलफनामे में उस घटना की जगह तुर्की को बताया. एक शिकायतकर्ता ने दिल्ली की सिर्फ घटना का जिक्र किया और 16 अक्टूबर 2016 की घटना है. उस दिन बृजभूषण दिल्ली में मौजूद नहीं थे.

30 अक्टूबर को कोर्ट करेगी अगली सुनवाई

दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण की तरफ से दी गई इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि लखनऊ और सोनीपत से दिल्ली आने में ज्यादा समय नहीं लगता. कोर्ट को इसका ध्यान में रखना होगा. शनिवार की सुनवाई पूरी हो गई है. अब कोर्ट मामले में अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को करेगी.