लोन पर खरीदी है कार तो बेचने से पहले निटपाएं ये काम, जानें जरूरी टिप्स
Financed Car Sale: लोन पर खरीदी हुई कार को बेचना थोड़ा मुश्किल होता है. अगर आपने भी फाइनेंस पर कार खरीदी है और उसे बेचना चाहते हैं तो जरूरी काम करने होंगे. आज हम आपको वो सभी जानकारी देंगे ताकि आप आसानी से लोन पर खरीदी कार बेच सकें.
No Objection Certificate: अगर आपके पास लोन पर खरीदी हुई कार है और आप इसे बेचना चाहते हैं तो इसके लोन/फाइनेंस बैंक या कंपनी द्वारा प्रदान किया गया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए. इसके जरिए आप फाइनेंस कार से हाइपोथिकेशन हटा पाएंगे और फिर कार बेच सकते हैं. भारत में बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल किए लोन पर खरीदी कार की बिक्री नहीं होती है. (Phot: File Photo)
हाइपोथिकेशन हटाने के लिए RTO में ओरिजनल RC, ओरिजनल NOC, पैन कार्ड, इंश्योरेंस, एड्रेस फ्रूफ, PUC सर्टिफिकेट की अटेस्टेड फोटोकॉपी के साथ Form 35 जमा करना होगा. हाइपोथिकेशन हटने में आमतौर पर 3 से 4 हफ्ते का समय लगता है. हाइपोथिकेशन हटने के बाद आप कार के इकलौते मालिक बन जाएंगे, और बिना किसी रुकावट के कार बेच पाएंगे. (Phot: File Photo)
अगर आप बैंक को पहले ही लोन चुका रहे हैं तो चेक करें कि इसकी कुल लागत कार की बिक्री होने पर मिलने वाली रकम से कम हो. अगर कम है तो आप कार को बेच दें, लेकिन बैंक में पैसा ज्यादा जा रहा है तो कार बेचने का प्लान टाल देना बेहतर है. आप चाहें तो कार खरीदार से बात कर सकते हैं कि वो सीधे बैंक को पैसा चुका दे. हालांकि, ये काम थोड़ी सोच-समझकर करें. (Phot: File Photo)
फाइनेंस पर खरीदी कार बेचते समय संभावित खरीदार से कोई बात ना छुपाएं. उसके सामने सभी जरूरी जानकारी रखें. क्योंकि अगर आपने कोई बात छुपाई या झांसा दिया तो कार खरीदार फर्जीवाडे़ का दावा कर सकता है. इसलिए बेहतर यही है कि लोन की कार बेचने में जो भी लोग शामिल हैं उन्हें सही जानकारी दी जाए. (Phot: File Photo)