किसानों और छात्रों को सौगात… CM मोहन यादव ने मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये कई बड़े फैसले
मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद की आज की बैठक में वीर शहीदों के परिवारजन को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में से अब 50 फीसदी राशि शहीद की पत्नी को और 50 फीसदी राशि शहीद के माता-पिता को दिए जाने का निर्णय लिया गया.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी. बैठक में विकास खंड स्तर पर किसानों की सुविधा के लिए मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला भवन और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई है. इससे युवा उद्यमियों और संस्थाओं को लाभ मिलेगा. इसके अलावा बैठक में मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण अधिनियम 1964 (अद्यतन 2014) में संशोधन पर भी मुहर लगी है.
वहीं प्रिंट मीडिया को भारत निर्वाचन आयोग के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के खंड (ख) के अनुरूप करने के लिए अधिनियम 1964 की धारा 3(1) के (ख) में संशोधन कर मौजूदा प्रावधान में प्रिन्ट मीडिया के विलोपन की स्वीकृति दी गई.
CSR निधियों से वृक्षारोपण नीति में संशोधन
मंत्रिपरिषद की इस बैठक में संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से सीएसआर/सीईआर निधियों के उपयोग से वृक्षारोपण की नीति में संशोधन का निर्णय लिया गया है.
मंत्रिपरिषद की बैठक में अन्य फैसले
- अन्य राज्यों के सैनिक स्कूलों में अध्ययनरत मध्य प्रदेश के मूल निवासी छात्र/छात्राओं को छात्रवृति देने का निर्णय लिया गया है. इससे प्रदेश के युवाओं में सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए उत्साह बढे़गा.
- नई रेल लाइनों के प्रस्ताव और उनका निर्माण एवं निर्माण कार्यों के लिए रेल विभाग से समन्वय का कार्य अब लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा.
- विधि एवं विधायी कार्य विभाग के परामर्श से मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 20 और 45 में संशोधन किए जाने के संबंध में मध्य प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2024 पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई.
- मध्यप्रदेश सुधारात्मक सेवाए एवं बंदीगृह विधेयक, 2024 को विधानसभा में पुन:स्थापित कर पारित कराने का निर्णय. साथ ही समस्त कार्यवाही किये जाने के लिए जेल विभाग को अधिकृत किया गया है.
- मंत्रिपरिषद द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण,भोपाल को खेल गतिविधियों के संचालन के लिए ग्राम गौरा तहसील हुजूर, भोपाल में करीब एक एकड़ भूमि (पूर्व आवंटित भूमि के अतिरिक्त) आवंटित किए जाने का निर्णय लिया गया.