दिव्यांगजनों के लिए नई गाड़ी मॉडिफाई कराना होगा आसान, सरकार करेगी ये काम
Vehicle Registration For Divyang: MoRTH ने दिव्यांगजनों के लिए एक ड्रॉफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. इसमें यह प्रस्ताव किया गया है कि जो दिव्यांगजन नई गाड़ी खरीदकर अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई कराएंगे, उस गाड़ी का टेंपररी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा.
नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे दिव्यांगजनों (Divyangjan) के लिए सरकार बड़ी राहत लाई है. रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे मिनिस्ट्री (MoRTH) ने दिव्यांगजनों को टेंपररी रजिस्ट्रेशन के जरिए नई गाड़ियों को उनके लिए अनुकूल (Adapted Vehicle) बनाने का प्रस्ताव दिया है. दिव्यांगजनों को आने-जाने में सक्षम बनाने के लिए उनकी जरूरतों के हिसाब से अक्सर गाड़ियों को मॉडिफाई कराना पड़ता है. मिनिस्ट्री ने इस समस्या से निपटने के लिए एक ड्रॉफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसकी मदद से चलन-फिरने में अक्षम लोग खुद की जरूरत के अनुसार नई गाड़ी में बदलाव करा पाएंगे.
फिलहाल ऐसा बदलाव या तो गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से पहले उसके मैन्यूफैक्चरर द्वारा या अधिकृत डीलर द्वारा किया जा सकता है. गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी ये बदलाव कराए जा सकते हैं. हालांकि, इसके लिए पहले ऑरिजनल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है और फिर रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) की परमिशन लेनी पड़ती है. इस तरह यह प्रक्रिया काफी लंबी और थकान वाली होती है.
30 दिनों में दर्ज कराएं टिप्पणी
मिनिस्ट्री ने शुक्रवार को बयान में कहा, “इस प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से मोटर वाहन नियमों में बदलाव करने के लिए अस्थायी पंजीकरण देने के लिए MoRTH ने नियम 53ए और 53बी में संशोधन का प्रस्ताव दिया है.” 10 फरवरी 2023 को संशोधन प्रस्ताव दिया गया है. आम लोग ड्रॉफ्ट नोटिफिकेशन पर 30 दिन में टिप्पणी दर्ज करा सकते हैं.
इन नियमों में होगा बदलाव
Rule 53A: टेंपररी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने के लिए आधार का विस्तार किया गया है, कि किन आधार पर टेंपररी रिजस्ट्रेशन होगा. इनमें वे गाड़ियां शामिल होंगी, जिन्हें दिव्यांगजनों के लिए मॉडिफाई किया जाना है.
Rule 53B: सब-रूल 2 के तहत एक प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव है, जिसके मुताबिक टेंपररी रजिस्ट्रेशन की वैधता नई गाड़ी को एक मॉडिफाई गाड़ी में बदलने के लिए 45 दिनों की होगा. अगर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन जहां डीलर स्थित है उस राज्य के बजाय किसी दूसरे राज्य में किया जा रहा है, तो भी यही नियम लागू होगा.
(इनपुट: भाषा)