अनुच्छेद 370 पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, महबूबा मुफ्ती ने कहा- मुझे नजरबंद किया गया

अनुच्छेद 370 पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, महबूबा मुफ्ती ने कहा- मुझे नजरबंद किया गया

जम्मू कश्मीर को मिले विशेषाधिकार को साल 2019 में खत्म करना सही था या नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस पर आज अपना निर्णय सुनाएगी. कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ सुबह साढ़े 10 बजे से अपना फैसला पढ़ना शुरू करेगी. कोर्ट के फैसले से पहले घाटी में किस तरह का माहौल है.

आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख समेत देश ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें भारत के सुप्रीम कोर्ट की तरफ होंगी. देश की सबसे बड़ी अदालत अनुच्छेद 370 को लगभग खत्म कर देने वाले भारत सरकार के फैसले पर अपना निर्णय सुनाएगी जिसके बाद यह तय हो जाएगा कि क्या आर्टिकल 370 को दोबारा बहाल किया जा सकता है या नहीं.

फैसले से पहले पीडीपी यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उन्हें नजरबंद कर लिया गया है. साथ ही महबूबा के मुताबिक उनके घर के मेन गेट को भी लॉक कर दिया गया है. 5 अगस्त 2019 को जब भारत सरकार ने कश्मीर के विशेषाधिकार को खत्म किया था. तब भी कई बड़े नेताओं को नजरबंद कर लिया गया था.

1. आज कश्मीर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह हाई अलर्ट पर है. इस दौरान किसी भी तरह के वीआईपी मूवमेंट तक की मनाही है. सूत्रों के अनुसर यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी आज कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं रहेगी.

2. सीआरपीसी 144 के तहत सोशल मीडिया को लेकर साइबर पुलिस ने एक गाइडलाइन जारी की है और इस पर कड़ी निगाह रखी जा रही हैं ताकि किसी भी तरह के भड़काऊ पोस्ट पर समय रहते कार्रवाई की जा सके.

3. श्रीनगर जिले के सभी इलाको में जो भी डेप्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात हैं, उनको सरकार की तरफ से खासी हिदायत दी गई है. हिदायत में यह है कि हर इलाके में एक अधिकारी को तैनात किया गया है जिससे कानून व्यवस्था को बनाया रखा जा सके.

4. सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों को को सलाह दी गई है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जिम्मेदारी से उपयोग करें और अफवाहें, फर्जी खबरें, नफरत फैलाने वाले भाषण शेयर न करें. साथ ही ऐसी कोई भी मैसेज मिलने पर दूसरों के साथ साझा करने के बजाय तुरंत साइबर पुलिस कश्मीर को सूचित करें.

यह भी पढ़ें – 370 पर किसने दिया था मोदी सरकार का साथ, कौन रहा था खिलाफ?

कब आएगा कोर्ट का फैसला?

सुप्रीम कोर्ट जम्मू-कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुबह साढ़े दस बजे अपना फैसला सुनाएगी. कोर्ट यह तय करेगी कि जम्मू और कश्मीर की स्वायत्तता छीनने वाले केंद्र सरकार के पांच अगस्त, 2019 को संसद में पारित कराए इस फैसले की संवैधानिक वैधता क्या है, इसको स्पष्ट किया जाएगा.

5 सितंबर को ही पूरी हुई थी सुनवाई

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में पांच जजों की संविधान पीठ इस मामले पर अपना अहम फैसला सुनाएगी. पीठ के अन्य जजों में जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत शामिल हैं. सर्वोच्च अदालत में 16 दिन की सुनवाई के बाद 5 सितंबर को बहस पूरी हुई थी और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

यह भी पढ़ें – 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट में किसने क्या दलील दी थी?