दिल्ली शराब घोटालाः तेलंगाना के CM केसीआर की बेटी का CA गिरफ्तार
सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस की नेता कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू गोरंटला को गिरफ्तार कर लिया है.
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता कविता (BRS MLC K Kavitha) के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू गोरंटला (Butchibabu Gorantla) को गिरफ्तार कर लिया है. सीबीआई आज बुच्ची बाबू को कोर्ट में पेश करेगी.
जांच एजेंसी से जुड़े अधिकारियों ने इस बारे में बुधवार को बताया कि सीबीआई ने हैदराबाद के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) को गिरफ्तार किया है, जिसे दिल्ली आबकारी नीति मामले में बीआरएस एमएलसी के कविता का ऑडिटर माना जाता है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आबकारी नीति मामले के संबंध में पूछताछ के लिए सीए, बुच्ची बाबू गोरंटला को दिल्ली बुलाया था.
पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं करने का आरोप
उन्होंने कहा कि बुच्ची बाबू की ओर से पूछताछ में सहयोग नहीं किए जाने के कारण मंगलवार शाम को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. सवालों पर उनकी प्रतिक्रिया टालमटोल वाली पाई गई.
सीबीआई की ओर से आरोप लगाया गया है कि अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में गोरंटला की कथित भूमिका की वजह से हैदराबाद स्थित थोक और खुदरा लाइसेंसधारियों और उनके लाभार्थी मालिकों को “गलत तरीके से लाभ” हुआ. जांच एजेंसी उन्हें आज बुधवार को दिल्ली के एक विशेष अदालत के समक्ष पेश करेगी.
कविता से भी हो चुकी है पूछताछ
सीबीआई की एक टीम ने पिछले साल 11 दिसंबर में आबकारी घोटाले के सिलसिले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता से उनके आवास पर पूछताछ की थी और उनका बयान दर्ज किया था.
तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति की विधान परिषद सदस्य के. कविता ने पिछले साल दिसंबर में कहा कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से फर्जी और झूठे हैं और यह भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक प्रतिशोध है. उन्होंने कहा, “मुझ पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से फर्जी और झूठे हैं. यह बीजेपी का राजनीतिक प्रतिशोध है.”
सुनवाई से अलग हुईं जस्टिस
दूसरी ओर, दिल्ली हाईकोर्ट की एक न्यायाधीश ने कल मंगलवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी कारोबारी विजय नायर की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया. नायर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि जांच एजेंसियां मामले से जुड़ी संवेदनशील जानकारी मीडिया को लीक कर रही हैं.
याचिका में प्रतिवादियों की सूची का अध्ययन करने के बाद जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकती हैं. आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामलों में आरोपी नायर ने यह याचिका दायर की थी. इस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही है.
नायर ने नवंबर 2022 में अदालत में अर्जी देकर कहा था कि जांच एजेंसियों द्वारा मामले से जुड़ी संवेदनशील सूचनाएं मीडिया में लीक की जा रही हैं, जिसका आरोपी के तौर पर उनके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है.
इनपुट- एजेंसी/ भाषा