हाईवे किनारे नहीं मिलेगी शराब, गायब होंगे ठेके… अग्निवीरों के लिए भी हरियाणा सरकार ने किया ऐलान

हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें नई आबाकारी नीति सहित कई फैसलों पर मुहर लगाई गई. आइए जानते हैं सरकर की कैबिनेट बैठक में लिए गए सभी फैसलों के बारे में
हरियाणा में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की. इस बैठक में नई आबाकारी नीति सहित कई फैसलों पर मुहर लगाई गई. अब राज्य में नेशनल और स्टेट हाईवे से शराब के ठेके नजर नहीं आएंगे. यही नहीं हाईवे पर इन ठेकों के विज्ञापन और या साइन बोर्ड भी नहीं दिखेंगे. क्योंकि इस पर भी रोक लगाई गई है.
अगर किसी ने ऐसा किया तो पहली बार में एक लाख, दूसरी बार में दो लाख और तीसरी बार तीन लाख रुपये फाइन लगेगा. इसके बाद लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. पहले की तरह 2400 दुकानें खुलेंगी. इसमें 1200 जोन होंगे. शराब के कीमतें बढ़ाने को लेकर जल्द फैसला किया जा सकता है. ये नई आबकारी नीति 12 जून 2025 से 31 मार्च 2027 तक के लिए है.
500 से कम की आबादी वाले गांव में नहीं होगा ठेका
पहले राज्य में जो शराब कि दुकानें स्कूल, कॉलेज, मंदिर आदि से 75 मीटर की दूरी पर हुआ करती थीं. अब 150 मीटर की दूरी पर रहेंगी. 500 से कम की आबादी वाले जो गांव हैं वहां शराब का ठेका नहीं खोला जाएगा. 700 गांवों में 152 ठेके बंद होंगे. अहाता खोलने के लिए जोन और फीस निर्धारित की गई है. शहरी क्षेत्र में जो शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 8 बजे तक खुलती थी. वो अब सुबह 10 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 4 बजे तक खुलेंगी.
अग्नीवीरों के लिए किया बड़ा ऐलान
इसके अलावा नायब सिंह सैनी सरकार ने अग्नीवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया है. बैठक में फैसला लिया गया कि अगर कोई अग्नीवीर युद्ध में शहीद होता है, तो उसके परिवार को एक करोड़ रुपये सहायता राशि दी जाएगी. पुलिस भर्ती में अग्नीवीरों के लिए जो आरक्षण कोटा 10 फीसदी था, उसमें बढ़ोतरी की गई है. अब आरक्षण कोटा 20 फीसदी हो गया है.
कैबिनेट के अन्य फैसले
नई गौशालाओं की भूमि की खरीद या बिक्री के लिए डीड दस्तावेजों पर लगने वाले स्टांप शुल्क से छूट दी गई है. पंजीकृत गौशाला की भूमि का व्यक्तिगत कार्यों और व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं होगा. गौसेवा आयोग के बजट में की बढ़ोतरी की गई है. अब बजट 5000 करोड़ रुपये हो गया है. नगरपालिका लेखा संहिता, 1930 को खत्म करने को मंजूरी दे दी गई है.
नगर निकायों में सिंगल एंट्री को खत्म किया गया है. अब डबल एंट्री अकाउटिंग सिस्टम लागू किया गया है. पुलवामा में शरीद हुए नायक संदीप की पत्नी कीता को फरीदाबाद के गांव अटाली में 200 वर्ग गज का आवासीय प्लॉट देने को मंजूरी दी गई है. सभी विभागों, बोर्डों और निगमों, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लिए भूमि की बाजार दर निर्धारित करने की नीति में संसोधन किया गया.
हरियाणा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाने के लिए एआई विकास परियोजना को मंजूरी दी गई है. गुरुग्राम में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंजेलिजेंस सेंटर और पंचकूला में हरियाणा एडवांस कंप्यूटिंग फैसिलिटी सेंटर स्थापित किए जाएंगे. प्रदेश में लोक कलाकारों को आर्थिक सहायता देने हेतु पंडित लख्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना को मंजूरी दी गई है. यमुनानगर में बनने वाले बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक के लिए भूमिक हस्तांतरण को मंजूरी दी गई है.
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